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Friday, November 12, 2010

मासूम के बलात्कारी को दस साल कैद

जालंधर. जिला एवं सत्र न्यायधीश इंद्रजीत सिंह वालिया की अदालत ने छह वर्षीय मासूम बच्ची से बलात्कार करने के मामले में नामजद आरोपी को दस साल की कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त कैद होगी। थाना डिवीजन नंबर 8 में 22 जून 2009 को बिहार निवासी सोना लाल के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया गया था। वह अपने घर में रहते किराएदारों की छह साल की बच्ची को उठाकर ले गया था। घर से कहीं दूर ले जाकर उससे बलात्कार किया। इसके बाद पुलिस ने सोना लाल के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज किया, जिसकी सुनवाई के बाद बुधवार को अदालत ने आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है।

चैक बाउंस के आरोपी को कैद: चैक बाउंस की विशेष अदालत की जज रविइंदर कौर ने बुधवार को नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट की धारा 138 के तहत दायर केस की सुनवाई के बाद नामजद आरोपी को एक साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

जुर्माना न देने पर सात दिन की अतिरिक्त कैद होगी। अदालत में 21 नवंबर, 2006 को राजेश कुमार निवासी दीप नगर ने जगदीश शर्मा के खिलाफ केस दायर किया था। राजेश के मुताबिक जगदीश ने उससे फ्रैंडली लोन लिया था, जिसकी अदायगी के लिए 9 अक्तूबर, 2006 को 70 हजार रुपए का चैक दिया जो बाउंस हो गया।

दो साल की कैद: ज्युडीशियल मैजिस्ट्रेट अर्चना कम्बोज की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या मामले में नामजद बंगा निवासी केसर सिंह को दो साल कैद की सजा सुनाई। थाना जालंधर कैंट में 8 सितंबर 2007 को केसर सिंह के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था।