अम्बाला. अम्बाला की दो युवतियों को एक-दूसरी का साथ इस कदर भाया कि दोनों ने मंदिर में साथ जीने मरने की कसमें खा लीं। एक युवती कंप्यूटर हार्डवेयर विशेषज्ञ है, जबकि दूसरी प्राइवेट स्कूल में टीचर है।
दोनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से साथ रहने की अनुमति व सुरक्षा मांगी है। कई दिन तक घर से गायब रहने के बाद शनिवार को वे महेशनगर थाने पहुंची। पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दोनों 7 जनवरी को ‘शादी’ कर चुकी हैं।
शनिवार को दोनों अपने-अपने घर चली गईं। दोनों युवतियां बालिग हैं। इनमें से एक एकता विहार की है और दूसरी प्रभु प्रेम पुरम की। दोनों के बीच काफी समय से गहरे संबंध थे। एकता विहार रहने वाली युवती का पहनावा और रहन सहन लड़कों जैसा है। दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं।
थाना महेशनगर के जांच अधिकारी लख्मी चंद ने कहा कि दोनों शनिवार को थाने आई थीं और बताया कि 7 जनवरी को एक मंदिर में शादी कर चुकी हैं। थाने में दोनों के परिजनों को समझा दिया है कि कानून को हाथ में न लें।
याद आया खुशबू अरोड़ा का केस
एडवोकेट अजय वर्मा के मुताबिक वर्ष 2009 में खुशबू अरोड़ा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस खूब चर्चा में रहा था। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में कहा था कि लड़की के लड़की के साथ सेक्सुअल संबंध (लेस्बियन) अपराध नहीं है। यदि दोनों बालिग हैं और अपने निर्णय लेने के काबिल हैं। संविधान में भी सभी को अपने तरीके से जीने का अधिकार दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर देशभर में खूब हो हल्ला हुआ था।
कानून नहीं देता इजाजत
हिंदू मैरिज एक्ट के जाने माने अधिवक्ता एवं केंद्र व राज्य सरकार के केस देखने वाले अजय वर्मा कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 में शादी की शर्ते उल्लेखित हैं। शादी लड़के व लड़की के बीच ही हो सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट से अलग स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। जिसमें गैर हिंदू या विदेशी से शादी का जिक्र है। मगर इसमें भी शर्ते हिंदू मैरिज एक्ट वाली ही हैं। ऐसे में लड़की से लड़की की शादी नहीं हो सकती।