चंडीगढ़। पंजाब में सड़क हादसे रोकने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि अब हर जिले में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर एसपी जिम्मेदार होगा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दो-टूक कहा कि कॉन्स्टेबल पर कार्रवाई करने से नियमों की पालना नहीं करवाई जा सकती। ऐसे में जिम्मेदारी तय करने का काम हाई लेवल अफसरों से शुरू करना होगा। जस्टिस राजीव भल्ला ने कहा कि जमीनी स्तर पर ट्रैफिक नियमों की पालना जरूरी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस भल्ला ने कहा कि वे जिले के एसपी को मैसेज दे दें कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर उनकी जवाबदेही तय होगी।
कहा-वकील वही आएं, जो धूप में जल सके
जस्टिस भल्ला ने कहा कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की पड़ताल करने के लिए हाईकोर्ट खुद कमेटी बनाएगा। कमेटी में काम करने के लिए वही वकील आगे आएं, जिन्हें पैसों का लालच न हो और जो लोगों की सेवा करने के लिए धूप में जलने को तैयार हों। कमेटी सभी जिलों में सर्वे करेगी और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगी।
फटकार : चालान से ही काम का मूल्यांकन नहीं
हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि संसाधन व फोर्स होने के बावजूद ट्रैफिक नियमों की पालना क्यों नहीं की जा रही। महज चालान के आंकड़े पेश कर ट्रैफिक नियमों की पालना का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ऐसे में जमीनी स्तर पर हो रहे काम की निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन जरूरी है।
हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि संसाधन व फोर्स होने के बावजूद ट्रैफिक नियमों की पालना क्यों नहीं की जा रही। महज चालान के आंकड़े पेश कर ट्रैफिक नियमों की पालना का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ऐसे में जमीनी स्तर पर हो रहे काम की निगरानी के लिए एक कमेटी का गठन जरूरी है।