पटना। चुनाव प्रचार के दौरान अनाप- शानाप बोलने राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव ही नहीं बल्कि भाजपा सुप्रीमो अमित शाह व एमआईएम नेता अकबरुददीन ओबैसी के खिलाफ भी रपट दर्ज कर ली गयी है। अमित शाह को नरभक्षी कहने को लेकर लालू यादव के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक विकास वैभव ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि लालू यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 177(सी)2(बी), 177(एफ) तथा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर बेगूसराय में अमित शाह के खिलाफ लालू को ’चारा चोर’ कहने पर एफआईआर दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग के अफसर आर. लक्ष्मणन ने अमित शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की बात स्वीकार की है। इसी प्रकार एमआईएम नेता अकबरुददीन ओबैसी के खिलापफ बिहार के किषनगंज जिले के सोनाथा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को षैतान और दहशतगर्द कहने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है।
याद दिला दें कि अमित शाह ने बेगूसराय के संघौल ओपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 30 सितम्बर को एक चुनावी सभा के दौरान लालू प्रसाद को ‘चारा चोर’ कह कर संबोधित किया था। आईपीसी की धारा 177(सी)2(बी) के मुताबिक किसी भी व्यक्ति पर ऐसी टिप्पणी करना, जिससे उसकी सामाजिक छवि को ठेस पहुंचे। वहीं, धारा 177(एफ) के अनुसार चुनाव के दौरान टिप्पणी से प्रभाव डालने और 188 के तहत सरकारी दिशा-निर्देशों को धता बताने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारों के मुताबिक इन धाराओं के तहत दोष साबित होने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
इसी प्रकार हिन्दुओं के बीफ खाने वाले लालू के बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में शिकायत की गई है। इस मामले पर कोर्ट में 24 नवंबर को सुनवाई होनी है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले रुपक कवि ने केस दर्ज कराया है। इससे पहले सोमवार को दरभंगा के बेनीपुर में वकील शंभु कुमार ठाकुर ने भी एसीजेएम कोर्ट में लालू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
याद दिला दें कि अमित शाह ने बेगूसराय के संघौल ओपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 30 सितम्बर को एक चुनावी सभा के दौरान लालू प्रसाद को ‘चारा चोर’ कह कर संबोधित किया था। आईपीसी की धारा 177(सी)2(बी) के मुताबिक किसी भी व्यक्ति पर ऐसी टिप्पणी करना, जिससे उसकी सामाजिक छवि को ठेस पहुंचे। वहीं, धारा 177(एफ) के अनुसार चुनाव के दौरान टिप्पणी से प्रभाव डालने और 188 के तहत सरकारी दिशा-निर्देशों को धता बताने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जानकारों के मुताबिक इन धाराओं के तहत दोष साबित होने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
इसी प्रकार हिन्दुओं के बीफ खाने वाले लालू के बयान के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में शिकायत की गई है। इस मामले पर कोर्ट में 24 नवंबर को सुनवाई होनी है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले रुपक कवि ने केस दर्ज कराया है। इससे पहले सोमवार को दरभंगा के बेनीपुर में वकील शंभु कुमार ठाकुर ने भी एसीजेएम कोर्ट में लालू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।