कानपुर.कानपुर में अनुमति लिए बिना रोड शो करने के आरोप में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राहुल के अलावा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष महेश दीक्षित और कुछ समर्थकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए धारा 188, 283 और 290 के तहत कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कानपुर में पांचवें चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है ।
आरोप है कि राहुल गांधी ने २० किलोमीटर तक रोड शो करने की अनुमति ली थी लेकिन राहुल गांधी का काफिला उन इलाकों से भी गुजरा जहां की इजाजत प्रशासन से नहीं ली गई थी। काफिला उन रास्तों से भी गुजरा जहां महाशिवरात्रि की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत धारा 144 लगाई गई थी। कानपुर पुलिस के डीआईजी राजेश राय ने बताया कि अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि जब शहर में धारा 144 लागू होती है और जब कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज होता है।
आरोप है कि राहुल गांधी ने २० किलोमीटर तक रोड शो करने की अनुमति ली थी लेकिन राहुल गांधी का काफिला उन इलाकों से भी गुजरा जहां की इजाजत प्रशासन से नहीं ली गई थी। काफिला उन रास्तों से भी गुजरा जहां महाशिवरात्रि की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत धारा 144 लगाई गई थी। कानपुर पुलिस के डीआईजी राजेश राय ने बताया कि अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि जब शहर में धारा 144 लागू होती है और जब कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज होता है।
इसके अलावा धारा 283 और 290 में 'पब्लिक न्युसेंस' आता है, जिसके तहत आम लोगों की परेशानी का मामला होता है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन इसी के तहत आता है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी रायबरेली में गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के रोड शो को भी जिलाअधिकारी ने रोक दिया था।
गौरतलब है कि राहुल गांधी के रोड शो के लिए कानपुर प्रशासन से ४० किलोमीटर की अनुमति ली गई थी लेकिन रविवार देर रात राहुल के रोड शो का मार्ग घटाकर बीस किलोमीटर कर दिया गया था। लेकिन सोमवार को राहुल गांधी ने उस मार्ग पर ही रोड शो किया जिसकी अनुमति उन्होंने पहले ली थी जिसके कारण करीब चार घंटे अधिक समय तक उनका काफिला सड़कों पर रहा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ हरिओम ने दैनिक भास्कर डॉट कॉम से बातचीत में बताया कि राहुल गांधी और आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
हरिओम के मतुबाकि महाशिवरात्रि के त्यौहार के चलते राहुल गांधी के रोड शो की दूरी घटाई गई थी। अनुमति में बदलाव करते हुए जिला प्रशासन ने रोड शो के लिए सुबह दस बजे से 12 बजे तक समय निर्धारित किया था और 20 किलोमीटर का मार्ग तय किया था।
लेकिन रोड शो में पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और सुबह साढ़े दस बजे से शुरू हुआ रोड शो शाम करीब साढ़े तीन बजे समाप्त हुआ। यही नहीं रोड शो को निर्धारित मार्ग से आगे भी ले जाया गया।