पंजाब में निजी हथियार रखने वालों को 15 सितंबर तक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके हथियारों का लाइसेंस रद्द समझा जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया, ‘‘सभी हथियार लाइसेंसधारी 15 सितंबर तक सुविधा केन्द्रों में अपना व्यक्तिगत और हथियार का विवरण प्रस्तुत करें जिससे नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) में इसे दर्ज किया जा सके।’’
उन्होंने बताया कि एक बार एनडीएएफ में विवरण दर्ज करने के बाद लाइसेंसधारी को एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) दी जाएगी। उन्होंने बताया, ‘‘अगर कोई लाइसेंसधारी 15 सितंबर तक विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उनका यूआईडी नंबर नहीं आएगा और उसके बाद एक अक्तूबर से उसके हथियार का लाइसेंस रद्द माना जाएगा।’’ इस समय पंजाब में लगभग चार लाख निजी हथियारधारी हैं।