चंडीगढ़. पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब (पीपीपी) ने पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद एनआरआई मैरिज रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, एनआरआई प्रॉपर्टी सेफ गार्ड एक्ट, व्हिसल ब्लोअर सेफ गार्ड लेजिस्लेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, केबल अथॉरिटी एक्ट, कनफिस्केशन ऑफ ड्रग डीलर्स प्रॉपर्टी एक्ट को राज्य में सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है।
ये सब काम सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर किए जाएंगे। पीपीपी अध्यक्ष मनप्रीत सिंह बादल ने शुक्रवार को पार्टी ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में 100 दिनों का एजेंडा घोषित करते हुए यह जानकारी दी।
पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म कर सभी के लिए एक समान कानून होगा। लाल बत्ती, सिक्योरिटी, पीछे जिप्सी भगाने जैसी प्रक्रिया खत्म होगी।
राइट टू एजुकेशन एक्ट सख्ती से लागू किया जाएगा और पांचवीं क्लास तक बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी।
डबल मैरिज और फ्रॉड मैरिज रोकने के लिए एनआरआई मैरिज रेगुलेशन एक्ट लागू किया जाएगा।
चाइल्ड लेबर पर पाबंदी लगाने के लिए चाइल्ड लेबर एक्ट लागू होगा और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
एनआरआई की प्रॉपर्टी के सेफगार्ड के लिए एनआरआई प्रॉपर्टी सेफगार्ड एक्ट लागू होगा।
भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वालों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए व्हिसल ब्लोअर सेफगार्ड लेजिस्लेशन लागू होगा।
नशे का कारोबार करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कॉन्फिस्केशन ऑफ ड्रग डीलर्स प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया जाएगा।
रोस्टर बेस्ड ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। ट्रांसफरों के फैसलों और विवादों के निपटारे के लिए अगल ट्रांसफर ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।