शिमला. हाईकोर्ट ने गुंडा टैक्स वसूली पर कांगड़ा, ऊना और सिरमौर जिलों के एसपी से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि रिपोर्ट में पुलिस जांच का परिणाम और किसी भी तरह की अदालती कार्यवाही किए जाने की जानकारी भी अदालत के समक्ष रखी जाए।
मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने कुछ ट्रक यूनियनों की बोर से गैर कानूनी रूप से टैक्स वसूली पर संज्ञान लेने के बाद यह आदेश दिए। न्यायालय ने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। जबरन वसूली का हमेशा ही अवैध है। अत: यह हमारे समाज में अराजकता ही लाता है। पुलिस का काम कानून का राज स्थापित करना है और कहीं भी इस तरह का अराजक काम हो रहा है तो उसे रोकना उनका कत्र्तव्य है।
पुलिस को कानून का राज
स्थापित करने के लिए स्वत: कार्रवाई पर जोर देना चाहिए न कि शिकायतकर्ता का इंतजार करना चाहिए, फिर कार्रवाई के लिए अदालतों के आदेशों का। किसी अपराध की जांच करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अपराध को रोकना। न्यायालय ने सभी एसपी को 18 जून को न्यायालय में रिपोर्ट सहित उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने कुछ ट्रक यूनियनों की बोर से गैर कानूनी रूप से टैक्स वसूली पर संज्ञान लेने के बाद यह आदेश दिए। न्यायालय ने कहा कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इस तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। जबरन वसूली का हमेशा ही अवैध है। अत: यह हमारे समाज में अराजकता ही लाता है। पुलिस का काम कानून का राज स्थापित करना है और कहीं भी इस तरह का अराजक काम हो रहा है तो उसे रोकना उनका कत्र्तव्य है।
पुलिस को कानून का राज
स्थापित करने के लिए स्वत: कार्रवाई पर जोर देना चाहिए न कि शिकायतकर्ता का इंतजार करना चाहिए, फिर कार्रवाई के लिए अदालतों के आदेशों का। किसी अपराध की जांच करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अपराध को रोकना। न्यायालय ने सभी एसपी को 18 जून को न्यायालय में रिपोर्ट सहित उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।