एनडी तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं
नई दिल्ली. पितृत्व मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. अदालत ने इस केस के दोनों पक्षों की मौजूदगी में 29 मई को खून के नमूने देने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने हैदराबाद स्थित एक लैब में जांच के लिए नमूने भेजे जाने में पूरी तरह गोपनीयता बरते जाने के भी आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'देहरादून के जिला जज 29 मई को सिविल सर्जन और पैथलॉजिस्ट के साथ खून के नमूने लेने के लिए एनडी तिवारी के घर जाएंगे.' एन डी तिवारी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है जिसमें उन्हें डीएनए जांच के लिए खून का नमूना देने का निर्देश दिया गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने तिवारी को पितृत्व संबंधी मामले में 26 मई को कोर्ट में पेश होकर खून का नमूना देने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि तिवारी इस मामले में अपना ब्लड सैंपल देने से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं.