क्या है जनलोकपाल? बिल पारित हुआ तो इन 10 तरीकों से रुकेगा भ्रष्टाचार
अन्ना हजारे जन लोकपाल बिल पारित कराने के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को इसके लिए 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। तब तक बिल पारित नहीं हुआ है तो वह 'जेल भरो' आंदोलन चलाएंगे।
अन्ना जो बिल पारित कराना चाहते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संतोष हेगड़े, वकील प्रशांत भूषण और आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने मिलकर तैयार किया है। आइए जानते हैं कि यह बिल पास हो गया तो क्या होगा...
- भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्तों की नियुक्ति होगी।
- लोकपाल और लोकायुक्तों के कामकाज में सरकार और नौकरशाही का कोई दखल नहीं होगा।
- भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलने पर लोकपाल और लोकायुक्तों को साल भर में जांच पूरी करनी होगी।
- अगले एक साल में आरोपियों के खिलाफ केस चलाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
- भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने वालों से नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी।
- अगर कोई भी अफसर वक्त पर काम नहीं करता जैसे राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- 11 सदस्यों की एक कमेटी लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी।
- लोकपाल और लोकायुक्तों के खिलाफ आरोप लगने पर भी फौरन जांच होगी।
- जन लोकपाल बिल में सीवीसी और सीबीआई के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को आपस में मिलाया जाएगा। -
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को पूरी सुरक्षा दी जाएगी।
अन्ना जो बिल पारित कराना चाहते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संतोष हेगड़े, वकील प्रशांत भूषण और आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने मिलकर तैयार किया है। आइए जानते हैं कि यह बिल पास हो गया तो क्या होगा...
- भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्तों की नियुक्ति होगी।
- लोकपाल और लोकायुक्तों के कामकाज में सरकार और नौकरशाही का कोई दखल नहीं होगा।
- भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिलने पर लोकपाल और लोकायुक्तों को साल भर में जांच पूरी करनी होगी।
- अगले एक साल में आरोपियों के खिलाफ केस चलाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी।
- भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने वालों से नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी।
- अगर कोई भी अफसर वक्त पर काम नहीं करता जैसे राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- 11 सदस्यों की एक कमेटी लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी।
- लोकपाल और लोकायुक्तों के खिलाफ आरोप लगने पर भी फौरन जांच होगी।
- जन लोकपाल बिल में सीवीसी और सीबीआई के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को आपस में मिलाया जाएगा। -
भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को पूरी सुरक्षा दी जाएगी।