चंडीगढ़. शहीद-ए-आजम भगत सिंह की छोटी बहन 95 वर्षीय प्रकाश कौर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। 22 साल पहले उनके दामाद कुलजीत सिंह की हत्या के मामले में आरोपी पांच पुलिस कर्मियों की मुकदमा चलाए जाने की अनुमति को चुनौती संबंधी याचिका जस्टिस सबीना ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट में यह मामला लगभग चौदह साल से विचाराधीन था।
कनाडा में रह रही प्रकाश कौर ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दी थी। तीन जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के निपटारा यथासंभव शीघ्र करने के निर्देश दिए थे। कहा गया था कि निर्धारित समय सीमा में केस का निपटारा किया जाए।
पंजाब सरकार ने पांचों पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी लेकिन पुलिस कर्मियों की तरफ से इसे खारिज करने की मांग करते हुए कहा गया कि उन दिनों पंजाब डिसर्टब एरिया एक्ट के अधीन था। ऐसे में मुकदमा चलाने की अनुमति केवल केंद्र सरकार ही दे सकती है। राज्य सरकार को अधिकार नहीं कि वे मुकदमा चलाने की अनुमति दें।